मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजनान्तर्गत आवेदन आमंत्रित

कोरबा, 10 जुलाई (आरएनएस)। कोरबा जिले में वर्ष 2019-20 में अपना उद्योग या व्यवसाय स्थापित करने के लिए युवाओं को ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। उद्योगों के लिए अधिकतम 25 लाख रूपये, सेवा उद्योग के लिए 10 लाख रूपये और व्यवसाय के लिए दो लाख रूपये का ऋण रियायती ब्याज पर दिया जायेगा। जिले के शिक्षित बेरोजगार युवक/युवतियों से स्व-रोजगार हेतु उद्यम स्थापना कर आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी एवं आत्म निर्भर बनाने के लिये शासन द्वारा मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना के तहत आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है। आवेदक कार्यालय महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, कोरबा, कलेक्टोरेट परिसर में स्वंय उपस्थित होकर कार्यालयीन समय में 31 जुलाई 2019 तक आवेदन जमा कर सकते है।
आवेदक की पात्रता – आवेदक छ.ग. राज्य/जिले का मूल निवासी हो। आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वी कक्षा उत्तीर्ण हो। आवेदक की आयु आवेदन दिनांक को सामान्य श्रेणी के उद्यमी हेतु 18 से 35 वर्ष के मध्य हो एवं आरक्षित श्रेणी के उद्यमियों (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यक/महिला/भूतपूर्व सैनिक, नक्सल प्रभावित परिवार के सदस्य एवं विकलांग श्रेणी) हेतु अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट की पात्रता होगी। आवेदक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सहकारी बैंक का ऋण चूककर्ता नही हो। एक परिवार से मात्र एक ही व्यक्ति आवेदन कर सकेगा। आवेदक की परिवार की वार्षिक आय राशि रूपये तीन लाख से अधिक न हो। आवेदक तथा परिवार का कोई भी सदस्य पूर्व में किसी शासकीय योजना का लाभ न लिया हो।

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