सज्जन कुमार ने सरेंडर के लिए हाईकोर्ट से मांगे 30 दिन
नईदिल्ली ,20 दिसंबर (आरएनएस)। 1984 सिख विरोधी दंगा मामले के दोषी सज्जन कुमार ने सरेंडर के लिए हाईकोर्ट से एक महीने का समय मांगा है. इस केस की सुनवाई कल हो सकती है. उन्हें इसी हफ्ते दिल्ली हाईकोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी. कोर्ट ने उन्हें 31 दिसंबर तक सरेंडर करने का आदेश दिया है. उम्रकैद के अलावा उनपर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था. इसके अलावा बाकी दोषियों को जुर्माने के तौर पर एक-एक लाख रुपये देने होंगे.
ज्ञात हो कि मंगलवार को कोर्ट से फैसला आने के बाद सज्जन कुमार ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था।
ये मामला तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद एक नवंबर 1984 का है. दिल्ली छावनी के राजनगर क्षेत्र में एक परिवार के पांच सदस्यों की हत्या कर दी गई थी. मामले में बाक़ी लोगों को पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है.
करीब 34 साल बाद 1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट की दो जजों की बेंच ने सोमवार को निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए सज्जन कुमार को दंगे के लिए दोषी माना और उम्रकैद की सजा दे दी. उनको आपराधिक षडयंत्र रचने, हिंसा कराने और दंगा भड़काने का दोषी पाया गया है. इस मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को पहले निचली अदालत ने बरी कर दिया था.