पुलिस के जवानों की बर्खास्तगी को हाईकोर्ट ने किया निरस्त
बिलासपुर ,14 जुलाई (आरएनएस)। शनिवार को बिलासपुर हाईकोर्ट ने पुलिसकर्मियों की बर्खास्तगी पर स्थगन आदेश जारी किया है। ये आदेश जस्टिस पी. सेम कोशी ने जारी किए हंै। दरअसल राज्य में पिछले महीने पुलिसकर्मियों के परिजन पुलिसकर्मियों के 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सड़क पर उतरे थे। उस आंदोलन को कुचलने सरकार ने रणनीति भी बनाई थी। विपक्षी राजनैतिक पार्टियों से मिल रहे समर्थन से इस आंदोलन को बेहतर प्रतिसाद मिला था। पुलिस विभाग के आला अधिकारियों ने समूचे छत्तीसगढ़ में उक्त आंदोलन का समर्थन करने वाले पुलिसकर्मियों को नोटिस देकर बर्खास्त कर दिया था।
क्या है पूरा मामला
दरसल छत्तीसगढ़ में विभिन्न कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच अनुशासनात्मक मानें जाने वाले पुलिस विभाग में 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आग सुलग रही थी,और इस आंदोलन को राजनैतिक हवा भी मिली। पुलिसकर्मियों के परिजनों ने समूचे छत्तीसगढ़ में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा था।
इसी बीच पुलिस मुख्यालय के आदेश के बाद उक्त आंदोलन को समर्थन देने वाले पुलिसकर्मियों की सेवा समाप्त कर दी थी। इसके बाद उपनिरीक्षक दयालूराम साहू,सउनि बलबीर सिंह,आरक्षक बालेश्वर तिवारी समेत अन्य पुलिसकर्मियों ने आंदोलन की आड़ में बर्खास्त किये गए पुलिसकर्मियों की नौकरियों को बरकरार रखने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस पर उच्च न्यायालय का आदेश आया है।