47 सहकारी समितियों के होंगे पंजीयन निरस्त

कोरबा 15 मई (आरएनएस)। जिले में पंजीकृत 47 सहकारी समितियों को उपविधि अनुरूप कार्य नहीं करने, विगत पांच वर्षो से अंकेक्षण नहीं कराये जाने, संस्था के पंजीकृत पते पर कार्यालय नहीं होने, समय पर निर्वाचन नहीं कराने, संस्था के सदस्यों के हितों को संप्रवर्तित करने हेतु कार्य नहीं करने, के संबंध में कार्यालय-उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला-कोरबा द्वारा संस्थाओं को छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। पुन: एक अवसर प्रदान करते हुए कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। समय पर जवाब प्रस्तुत नहीं करने अथवा प्राप्त जवाब समाधान कारक नहीं पाये जाने की स्थिति में इन संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही की जावेगी।

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