नान घोटाला: हाईकोर्ट से अनिल टुटेजा को सशर्त जमानत मिली-अवि सिंह
रायपुर, 29 अप्रैल (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित नान घोटाला मामले में हाईकोर्ट से आज आईएएस अनिल टुटेजा को जमानत मिल गयी। हालांकि जमानत सशर्त दी गई है। जमानत के दौरान वे बिना अनुमति देश के बाहर नहीं जा पाएंगे और साथ ही इस मामले में जांच एजेंसी के सामने भी पेश होना पड़ेगा। इसकी जानकारी आज एक पे्रसवार्ता में सुप्रीम कोर्ट के वकील अवि सिंह ने मीडिया को दी।
उन्होंने बताया कि नान घोटाला मामले में हाईकोर्ट में 2 केस लगे थे जिसमें पुन: जांच वाले केस में 23 मई की तारीख मिली है। वहीं दूसरे केस में आईएस अनिल टुटेजा को शर्तों पर जमानत मिली है। उन्होंने बताया कि टुटेजा को इस शर्त पर जमानत दी गई है उन्हें जांच एजेंसी के सामने पेश होना पड़ेगा और देश के बाहर अनुमति बगैर नहीं जाएंगेे। वकील ने कहा कि उनके खिलाफ कुछ भी बरामद नहीं हुआ है और कोई सबूत भी नहीं मिला है। जांच अधिकारी संजय देवअस्थले ने लिखित में दिया था कि उन पर अब तक जो आरोप लगे हैं उसमें कोई साक्ष्य उनके खिलाफ नहीं मिले हंै। वकील ने आरोप लगाया कि अब तक जो जांच की गई है वह सही नहीं है। इसलिए फिर से जांच किया जाए। वकील ने बताया कि उन्हें सिर्फ 1 बार गवाह के रूप में जांच अधिकारियों ने बुलाया था। उसके बाद कभी नहीं बुलाया गया। वकील ने टुटेजा की चार्जशीट को मनोहर कहानी बताते हुए कहा कि एविडेन्स उन्हें मैच नहीं करता, जहां एविडेन्स जाता है वहां अगर एजेंसी जाए तो शायद कुछ चीजें बाहर निकल कर आए।