सहायक रिटर्निंग अधिकारियों का दो दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न
रायपुर, 16 मार्च (आरएनएस)। लोकसभा निर्वाचन के लिए नवपदस्थ सहायक रिटर्निंग अधिकारी दो दिवसीय सर्टिफिकेशन कोर्स के दूसरे और अंतिम दिन निर्वाचन के विभिन्न पहलुओं से अवगत हुए। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें बताया गया कि आदर्श आचरण संहिता का पालन आम लोगों को असुविधा से बचाते हुए किया जाए। इस दौरान लोगों को संवेदनशीलता के साथ आम नागरिकों के साथ व्यवहार किया जाए। आदर्श आचरण संहिता के दौरान अधिक पैसे लाने ले जाने पर निगरानी दलों तथा जाँच केन्द्रों की छानबीन के दौरान आम लोगों को असुविधा न हो यह सुनिश्चित किया जाए।
मुख्य निर्वचान पदाधिकारी कार्यालय में आयोजित दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतिम दिन आदर्श आचरण संहिता को लागू करने के दौरान किन-किन व्यावहारिक बातों को ध्यान में रखा जाए, इसकी जानकारी दी गई। मास्टर ट्रेनरों ने बताया कि निगरानी दल की जाँच के दौरान प्रचार सामग्री के साथ यदि दस हजार रूपए से अधिक की राशि पाई जाती है, तो जब्ती की कार्यवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त यदि आम नागरिक पैसे लेकर जाए तो उसके लिए अपने पास प्रमाण के रूप में दस्तावेज रखना होगा। आदर्श आचरण संहिता के दौरान राजनीतिक विज्ञापन निजी सम्पत्ति पर किया जाएगा तो इसकी अनुमति प्रत्याशी को संपप्ति के मालिक से लेनी होगी। साथ ही यदि उस विज्ञापन का खर्च 10 रूपए से अधिक हो तो वह खर्च प्रत्याशी के निर्वाचन व्यय में जोड़ा जाएगा।