18 मार्च से भरे जाएंगे पहले चरण के नामांकन
नई दिल्ली ,13 मार्च (आनएनएस)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लोकसभा 2019 के आम चुनाव के लिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 14 की उप धारा (2) के तहत सांविधिक अधिसूचना जारी करने के लिए मंजूरी दी है। इसमें निर्वाचन आयोग द्वारा अपनी कार्यवाही में सिफारिश की गई तिथियों पर लोकसभा के सदस्यों को निर्वाचित करने के लिए संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से आह्वान करने का प्रावधान है। इस पर राष्ट्रपति ने भी मुहर लगा दी है, जिसके साथ अधिसूचना जारी करने से 17वीं लोकसभा के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई। पहले चरण के 11 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए 18 मार्च को अधिसूचना जारी हो जाएगी और इस दिन से ही नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 14 के अनुसार निर्वाचन आयोग सरकार को अपनी सिफारिश भेजता है और सरकार राष्ट्रपति से चुनाव की तारीखों की अधिसूचना पर मंजूरी देने का अनुरोध करती है। चुनाव आयोग की सिफारिशों के आधार पर कानून मंत्रालय केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिये प्रस्ताव तैयार करता है, जो विभिन्न चरणों में होने वाले चुनावों के लिये राष्ट्रपति से अधिसूचना की मंजूरी की सिफारिश करता है।
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