नक्सलियों के 3 विस्फोटक सप्लायरों को 5-5 साल का कारावास

जगदलपुर, 04 जनवरी (आरएनएस)। मलकानगिरी से विस्फोटक लेकर उसे झीरम घाटी इलाके में सक्रिय नक्सलियों तक पहुंचाने के आरोपियों को एडीजे कु सुनीता साहू ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर दोष सिद्ध पाकर 5-5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5-5 हजार रूपए अर्थदंड से दंडित किया। अर्थ दंड की रकम न अदा करने पर तीनों को 5 महीने का अतिरिक्त सश्रम कारावास पृथक से भुगतना होगा।

अतिरिक्त लोक अभियोजक श्रीमती वरुणा मिश्रा के मुताबिक 4 मई 2017 को डीएसपी निमेश बैरिया के मार्गदर्शन में एसएचओ दरभा अपने साथी पुलिस जवानों के साथ दरभा-झीरम इलाके में सर्चिंग पर निकले थे। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर गश्त कर रही पुलिस ने झीरम घाटी के टेकर्रा के समीप दो लोगों को पुलिस से छिपने की कोशिश करते हुए पाया, जिन्हें घेराबंदी कर पकड़ा गया। पूछताछ में दोनों आरोपी किस्टन साई चांडी निवासी कोर्रा (मोटू थाना क्षेत्र मलकानगिरी) और अनंतपली जिला मलकानगिरी के विजय विश्वास (45) निवासी सुकमा ने स्वीकारा कि मलकानगिरी जिले के अनंतपली निवासी दाऊद नक्का (45) से उन्हें जिलेटिन रॉड, डेटोनेटर और कार्डेक्स वायर झीरम घाटी इलाके में सक्रिय नक्सलियों तक पहुंचाना था। दरभा पुलिस ने कोर्रा चांडी के कब्जे से 60 नग जिलेटिन रॉड, 100 नग डेटोनेटर और विजय विश्वास के कब्जे से 40 नग जिलेटिन रॉड और 3 बंडल टेप लगा हुआ कार्डेक्स वायर बरामद किया। देहाती नालसी में दर्ज बयान को आधार बनाते हुए केशलूर एसडीपीओ निमेष बरैया ने 18 मई 2017 को सुकमा जिले के झापरा से तीसरे आरोपी दाऊद नक्का को गिरफ्तार किया और उसे प्रकरण का तीसरा आरोपी बनाया। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने पाया कि तीनों आरोपी नक्सली संगठन के लिए सक्रिय रहकर काम किया करते थे। फैसले में न्यायाधीश ने लिखा कि विस्फोटक पदार्थ जीवन को नुकसान पहुंचाने वाले थे।

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