अदालत से रद्द हुआ स्मृति ईरानी के खिलाफ जारी समन
नई दिल्ली ,19 दिसंबर (आरएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने मानहानि के एक मामले में केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के नाम जारी समन बुधवार को रद्द कर दिए। कांग्रेस के नेता संजय निरुपम ने ईरानी के खिलाफ यह मुकदमा दायर किया था।
हाईकोर्ट ने हालांकि, ईरानी की ओर से निरुपम के खिलाफ दायर मानहानि के मामले में कांग्रेस नेता को जारी समन रद्द करने से इंकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि निरुपम के खिलाफ मुकदमा चलता रहेगा। जस्टिस आर.के. गौबा ने दोनों नेताओं की याचिकाओं पर दो अलग-अलग फैसले दिए। सूत्रों के अनुसार, स्मृति ईरानी ने अपनी याचिका में निचली अदालत द्वारा उनके खिलाफ छह जून, 2014 में जारी समन रद्द करने का अनुरोध किया था। उन्होंने निरुपम की ओर से दायर शिकायत भी रद्द करने की अपील की थी। निरुपम ने ईरानी की ओर से दायर मानहानि के मुकदमे में 11 मार्च, 2013 को मजिस्ट्रेट अदालत की ओर से उनके खिलाफ जारी समन रद्द करने का अनुरोध किया था। उन्होंने ईरानी की ओर से एक जनवरी, 2013 को की गई शिकायत रद्द करने का भी अनुरोध किया था।
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