जजों की नियुक्ति में देरी पर सुप्रीम कोर्ट चिंतित

नई दिल्ली ,06 दिसंबर (आरएनएस)। हाई कोर्ट में खाली पड़े पदों पर नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पास सिफारिश भेजी और इसे जल्द निपटाने का आग्रह किया।
सुप्रीम कोर्ट जजों की नियुक्ति के अपने अधिकार को लेकर अब काफी मुखर हो गया है। हाई कोर्ट के कुछ जजों की नियुक्ति के मामले में सोमवार को हुई कॉलेजियम की बैठक में सरकार को सिफारिशों के साथ यह भी लिखा गया कि इन्हें तेजी से निपटाया जाए। इन जजों की नियुक्ति की सिफारिशें 2016 से 2018 के बीच की हैं। हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट के तीन शीर्षस्थ जजों-चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस अर्जन सीकरी के कॉलेजियम ने अपनी ताजा सिफारिशों में इसी साल अप्रैल और अगस्त में भेजी सिफारिशों का जिक्र करते हुए सरकार से उनकी नियुक्ति जल्द करने का आग्रह किया है। सरकार ने गुजरात हाई कोर्ट के लिए न्यायिक अधिकारी विष्णुकुमार प्रभुदास पटेल और इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए वकील अमित नेगी के नाम की फिर से सिफारिश की है। उधर कॉलेजियम ने सर्वसम्मति से सरकार से कहा है कि उसकी पिछली सिफारिशों में बाकी नामों की नियुक्तियां तो कर दी गईं, लेकिन जिन नामों पर ऐतराज था कि उन पर विचार करने के बावजूद कोई तथ्य नहीं मिला, इसलिए इन नामों पर हरी झंडी दी जाए। पिछले महीनों में सरकार ने कॉलेजियम की सिफारिशों पर अमल करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति की फाइलें 24 घंटे में क्लियर कर दी थीं, जिसके तीन दिनों के भीतर चार जजों ने शपथ भी ले ली थी।
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