मतदाताओं से आधार संग्रह कर निर्वाचकों की पहचान एवं प्रमाणीकरण किया जाएगा

धमतरी, 31 जुलाई (आरएनएस)। भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार मतदाताओं से आधार डेटा का संग्रह कर, मतदाता सूची के डेटा में जोडऩे और प्रमाणीकरण के लिए जारी अधिसूचनाओं को लागू करने के संबंध में निर्देशित किया गया है। इस संबंध में एक अगस्त को औपचारिक रूप से कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी पी.एस.एल्मा से प्राप्त जानकारी के अनुसार कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मतदाताओं से आधार संग्रह कर निर्वाचकों की पहचान स्थापित करना और मतदाता सूची में प्रविष्टियां का प्रमाणीकरण और एक से अधिक बार पंजीबद्ध व्यक्ति के नाम की पहचान करना है। स्पष्ट तौर पर बताया गया कि आधार संख्या एकत्र करना मतदाताओं की ओर से स्वैच्छिक है। मतदाताओं को आधार नंबर ऑनलाइन जमा करने के लिए एनवीएसपी, वीएचए एप्लीकेशन आदि में सुविधा प्रदान की जाएगी। मतदाता स्व प्रमाणन हेतु मतदाता पोर्टल/एप पर ऑनलाइन प्रपत्र-6 बी भर सकते हैं और यूआईडीएआई के साथ पंजीकृत अपने मोबाइल नंबर पर प्राप्त होने वाली ओटीपी का उपयोग करके आधार को प्रमाणित कर सकते हैं।
यदि मतदाता स्वयं प्रमाणित नहीं करना चाहता है या स्वयं प्रमाणीकरण करने में विफल रहता है, तो मतदाता प्रमाणीकरण के बिना आवश्यक अनुलग्नकों के साथ प्रपत्र-6बी ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। ऑफलाइन के माध्यम से निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा बूथ लेवल अधिकारी को घर-घर सत्यापन हेतु नियुक्त किया जाएगा। सभी ऑफलाइन प्राप्त प्रपत्र-6बी को बूथ लेवल अधिकारी गरुड़ा एप का उपयोग करके या निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा ईआरओ-नेट का उपयोग करके फार्म प्राप्त होने के सात दिवस के भीतर डिजिटाइज किया जाएगा।
आधार संख्या एकत्रित करते समय आधार अधिनियम-2016 की धारा 37 के तहत प्रावधान का पालन किया जाएगा और किसी भी परिस्थिति में इसे सार्वजनिक एवं पब्लिक डोमेन नहीं किया जाएगा। साथ ही आधार संख्या हार्ड कॉपी प्रपत्र-6बी के संरक्षण के लिए आधार विनियम-2022 में उल्लेखित प्रावधानों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। आयोग की मंशा के अनुरूप 31 मार्च 2023 तक प्रपत्र-6बी में आधार संख्या एकत्रित करने के लिए शत प्रतिशत मतदाताओं से सम्पर्क कर संभावित लक्ष्य को प्राप्त किया जाना है। कोई भी मतदाता अपने स्वयं के आधार डोटा का मतदाता सूची में प्रमाणीकरण कर सकते हैं या बूथ लेवल अधिकारियों के माध्यम से भी मतदाता प्रमाणीकरण करवा सकते हैं। अत: मतदाताओं से अपेक्षित है कि स्वयं तथा परिवार के सभी सदस्यों का आधार डेटा को मतदाता सूची के डेटा में जोडऩे एवं प्रमाणीकरण कराते हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करें।

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