जलकी मामले में मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर याचिका खारिज
रायपुर,23 जुलाई (आरएनएस)। रायपुर की पूर्व महापौर किरणमयी नायक द्ववारा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के खिलाफ जलकी जमीन मामले में दायर उच्च न्यायालय पिटीशन को बिलासपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी और जस्टिस प्रशांत मिश्रा की बेंच ने खारिज कर दिया है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अदालत ने टिपण्णी करते हुए कहा कि न्यायालय को राजनीति का अखाड़ा नही बनाया जा सकता। यह टिपण्णी तब हुई जब एडवोकेट जनरल गिल्डा ने अदालत को जानकारी दी कि किरणमयी नायक अपने द्वारा दायर जनहित याचिका में यह छुपाया की वह बृजमोहन अग्रवाल से 2013 में चुनाव हार चुकी है।
इस प्रकरण को खारिज करने के पीछे यह भी बात थी कि ईओडब्ल्यू इसकी जांच कर रही है।
गौरतलब है कि महासमुंद जिले के जलकी में मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के परिवार द्वारा शासकीय जमीन कब्जा करने के आरोप लगे थे। हालांकि इन आरोपों को मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सिरे से खारिज कर दिया था। उन्होंने बकायदा पत्रकार वार्ता लेकर कहीं भी कानून का किसी तरह का उल्लंघन नहीं होने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि उनका संयुक्त परिवार व्यापार में है। सभी का अपना कारोबार है। उनकी जानकारी के अनुसार किसी ने भी किसी तरह से कानून का कोई उल्लंघन नही किया है। साथ ही उन्होंने कहा था कि वे हर जांच के लिए तैयार है।