रायपुर, 14 मई (आरएनएस)। राज्य शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को पत्र लिखकर सभी वर्गों के श्रमिकों का मजदूरी भुगतान एकरूपता से किए जाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने का आग्रह किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय में मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनियम) के संयुक्त सचिव को लिखे पत्र में विभाग ने जानकारी दी है कि मनरेगा के तहत एक ही ग्राम पंचायत में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य वर्ग के श्रमिकों को मजदूरी भुगतान के लिए एफ.टी.ओ. जारी किया गया था। इनमें से केवल अन्य वर्ग को ही भुगतान हो रहा है। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के श्रमिकों का भुगतान नहीं हो रहा है। वित्तीय वर्ष 2020-21 तक मनरेगा में कार्यरत सभी वर्ग के श्रमिकों का मजदूरी भुगतान एक नोडल खाते से एन.ई.एफ.एम.एस. (NEFMS) के माध्यम से हो रहा था।राज्य शासन ने केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को भेजे पत्र में बताया है कि भारत सरकार द्वारा मजदूरी भुगतान के लिए नए नियम लागू करने के कारण यह समस्या हो रही है। भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2021 से मजदूरी भुगतान के लिए राशि वर्गवार (सामान्य, अजा एवं अजजा) जारी किए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके परिपालन में राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के लिए राशि प्राप्ति हेतु दो पृथक-पृथक खाते विगत मार्च माह में खोले गए हैं। सामान्य वर्ग के श्रमिकों के भुगतान के लिए भारत सरकार से 26 अप्रैल 2021 को 241 करोड़ 80 लाख रूपए प्राप्त हुए हैं। इस राशि से सामान्य वर्ग के श्रमिकों की मजदूरी राशि उनके खातों में अंतरित हो रही है। अनुसूचित जाति के श्रमिकों के लिए 5 मई 2021 को पांच करोड़ 26 लाख रूपए और अनुसूचित जनजाति के श्रमिकों के लिए  11 मई 2021 को 122 करोड़ नौ लाख रूपए प्राप्त हुए हैं।