आज से अनलॉक-5 की शुरूआत

नईदिल्ली,01 अक्टूबर (आरएनएस)। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 5 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। अब 15 अक्टूबर के बाद से सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ खुल सकते हैं और राज्य चरणबद्ध तरीके से स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान खोलने की अनुमति दे सकते हैं।
गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशा-निर्देश में कहा गया है कि 15 अक्टूबर के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से जारी मानक संचालन प्रक्रिया के तहत कंटेनमेंट जोन से बाहर सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स अपनी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकते हैं।
इसके अलावा राज्य अपने यहां स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान 15 अक्टूबर के बाद चरणबद्ध तरीके से संबंधित प्रशासन के साथ चर्चा करके फिर से शुरू करने के मामले में निर्णय ले सकते हैं। हालांकि किसी भी छात्र को उसकी या परिजनों की सहमति के बिना आने को लेकर मजबूर नहीं किया जा सकता। सरकार अभी भी चाहती है कि ऑनलाइन और डिस्टेंस माध्यम से शिक्षा प्रक्रिया जारी रहे। मंत्रालय का कहना है कि छात्रों को ऑनलाइन क्लासेस करने की छूट दी जानी चाहिए। शिक्षा मंत्रालय इसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी करेगा।
इसके अलावा खिलाडिय़ों के प्रशिक्षण के लिए स्विमिंग पूल खोले जा सकते हैं। मनोरंजन पार्क और इस तरह के स्थानों को भी खोला जा सकता है। संबंधित मंत्रालय इससे जुड़ी मानक संचालन प्रक्रिया जारी करेगा। विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र में पीएचडी और पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे छात्रों को शोध कार्यों के लिए प्रयोगशालाओं और प्रयोगात्मक कार्यों की 15 अक्टूबर के बाद अनुमति होगी।
पिछली बार केन्द्र सरकार ने सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में 100 लोगों तक के इक_ा होने की अनुमति दी थी। अब 15 अक्टूबर के बाद इन कार्यक्रमों में राज्य सरकारें इससे अधिक संख्या में भी लोगों के इक_ा होने की अनुमति दे सकेंगी।
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