देश में आज से अनलॉक-2 शुरू

0-केंद्र सरकार ने जारी किए नए दिशा-निर्देश
नई दिल्ली,30 जून (आरएनएस)। केंद्र सरकार ने एक जुलाई से अगले चरण के अनलॉक-2 के लिए दिशानिर्देश जारी किए। इसका उद्देश्य आर्थिक गतिविधियों को और बढ़ावा देना और सामान्य जीवन को फिर से शुरू करने की अनुमति देना है। यह देश में अनलॉक का दूसरा चरण है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी नए दिशानिर्देश एक जुलाई से लागू हो जाएंगे।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक-2 के लिए सोमवार की रात दिशा-निर्देश जारी किए। सरकार ने कहा कि पूरे देश में 31 जुलाई तक अनलॉक-2 लागू रहेगा। इस दौरान रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। कंटेनमेंट जोन से बाहर के इलाकों में कई गतिविधियों में छूट रहेगी, जबकि कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जाएगा। अनलॉक-1 की अवधि 30 जून को समाप्त हो रही है, अनलॉक-2 एक जुलाई से प्रभावी होगा। जरूरी सेवाओं जैसे राष्ट्रीय और प्रादेशिक हाइवे पर लोगों की आवाजाही और माल की ढुलाई, सामानों की लोडिंग और अनलोडिंग, बस, ट्रेन, विमान से उतरने के बाद लोगों को अपने गंतव्य स्थान तक जाने को लेकर नाईट कर्फ्यू में छूट दी गई है। कंटेनमेंट जोन को जिला प्रशासन तय करेगा और यहां स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा।
कंटेनमेंट जोन में 31 जुलाई तक लागू रहेगा लॉकडाउन
सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार देश के कंटेनमेंट जोन में 31 जुलाई तक सख्त लॉकडाउन जारी रहेगा। स्कूल और कॉलेज, अंतरराष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल सेवाएं, सिनेमा हॉल, जिम के साथ-साथ राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक आयोजन भी प्रतिबंधित रहेंगे। गृह मंत्रालय द्वारा सोमवार को आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत अगले एक महीने के लिए जारी किए गए अनलॉक 2.0 दिशानिर्देशों में रात के कर्फ्यू की समयसीमा को रात के नौ बजे से सुबह के पांच बजे की बजाए रात के 10 बजे से सुबह के पांच बजे कर दिया गया है।
इस दौरान क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद
-स्कूल-कॉलेज और कोचिंग इंस्टिट्यूट 31 जुलाई तक बंद रहेंगे।
-मेट्रो, सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, जिम, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल अभी बंद रहेंगे।
-केंद्र और राज्य सरकारों के ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट 15 जुलाई से शुरू किए जा सकेंगे। इसके लिए निर्देश अलग से जारी किया जाएगा।
-अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर रोक जारी, गृह मंत्रालय जिन्हे इजाजत देगा वो यात्रा कर सकते हैं।
-पहले से शुरू घरेलू उड़ानें और रेल सेवाएं जारी रहेंगी।
-धार्मिक स्थल, होटल, रेस्तरां, शॉपिंग मॉल्स अनलॉक-1 की तरह ही खुले रहेंगे।
-सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक जमावड़े पर रोक।
-सार्वजनिक स्थानों पर, कार्यस्थलों पर और यात्रा के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा।
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