गृह मंत्रालय ने लॉक डाउन के दायरे से कृषि समेत कई कार्यों को बाहर किया
0-कोरोना वायरस का प्रभाव
नई दिल्ली,11 अपै्रल (आरएनएस)। चीन से दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस के संक्रमण का असर विश्व के अधिकांश देशों में तेजी से दिखने लगा है। दुनिया में अब तक 12 लाख से अधिक लोग कोरोना वायरस से संक्रमित बताए जा रहे हैं जबकि 01 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में भी कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। इस बीमारी को देखते हुए केंद्र सरकार ने पूरे देश में 21 दिनों के लॉक डाउन की घोषणा की थी , जिसकी मियाद 14 अप्रैल को पूरी होने वाली है। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव के मद्देनजर इसे और आगे बढ़ाए जाने पर भी विचार किया जा रहा है। इन सबके बीच खबर आई है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कृषि समेत कुछ महत्वपूर्ण कामों के लिए लॉक डाउन में छूट देने का फैसला किया है।जानकारी के मुताबिक गृह मंत्रालय ने मछली पकडऩे (समुद्री)/ जलीय कृषि उद्योग के संचालन को लॉक डाउन के दौरान काम करने की इजाजत दे दी है। इसी के साथ गृह मंत्रालय की ओर से फसलों की कटाई , सेल्स और मार्केटिंग , कोल्ड चेन , पैकेजिंग और फूड प्रोसेसिंग को भी लॉक डाउन के दायरे से बाहर कर दिया है। हालांकि इस आदेश में काम के दौरान सोशल डिस्टेसिंग और हाइजीन प्रैक्टिस का विशेष ध्यान रखने की भी हिदायत दी गई है। आदेश में कहा गया है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो सम्बंधित लोगों पर विधि सम्मत कार्रवाई भी की जा सकती है।
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