बिजली दरों के निर्धारण के लिए नियामक आयोग में छह मार्च से आठ मार्च तक होगी सुनवाई
रायपुर,04 मार्च (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा बिजली दरों के निर्धारण के लिए सभी संबंधित पक्षों की सुनवाई छह मार्च से आठ मार्च तक यहां शांत नगर स्थित अपने कोर्ट रूम में की जाएगी।
आयोग के सचिव पी.एन. सिंह से प्राप्त जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी, राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी, राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी और राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 तथा संबंधित बहुवर्षीय टैरिफ विनियम के प्रावधानों के तहत वर्ष 2016-17 के ट्रू-अप और आगामी वर्ष 2018-19 के लिए संशोधित वार्षिक राजस्व की आवश्यकता तथा बिजली दरों के निर्धारण के लिए आयोग के समक्ष याचिकाएं प्रस्तुत की गई हैं। इन कम्पनियों द्वारा संबंधित पक्षों से सुझाव, आपत्ति और टिप्पणी आंमत्रित करने के लिए समाचार पत्रों में प्रस्तावों का सारांश भी प्रकाशित करवाया गया था।