पोस्टल बैलट सिस्टम अपनी तरह की एक अनूठी प्रणाली
नईदिल्ली,21 जुलाई (आरएनएस)। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान कई ऐतिहासिक उपलब्धियां दर्ज की गईं जिनमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित पोस्टल बैलट सिस्टम (ईटीपीबीएस) भी अपनी तरह की एक अनूठी प्रणाली है। 2014 के पिछले आम चुनाव के दौरान पंजीकृत डाक मतदाताओं की 13,27,627 संख्या की तुलना में, 2019 में संपन्न दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया में डाक मतदाताओं की 18,02,646 की रिकॉर्ड उच्चतम संख्या दर्ज की गई। पहली बार ऑनलाइन पंजीकरण में सक्षम एक समर्पित पोर्टल के माध्यम से डाक मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से प्रसंस्करण समय बचाने, संसाधनों को बचाने और मानवीय त्रुटियों से बचने के लिए डाक मतपत्र भेजे गए।
देश के बाहर दूतावासों में तैनात शस्त्र अधिनियम और सरकारी अधिकारियों के तहत केंद्रीय बलों में काम करने वाले व्यक्तियों को डाक मतदाता के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उनके लिए ऑनलाइन नामांकन का प्रावधान किया जाता है। 2019 के आम चुनावों में डाक मतदाताओं की कुल संख्या में से, 10,16,245 रक्षा मंत्रालय से ; 7,82,595 गृह मंत्रालय (केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल) से; 3539 विदेश मंत्रालय और 267 राज्य पुलिस के थे। आम चुनाव 2019 में फैले सात चरणों में, कुल 18,02,646 डाक मतपत्र भारत के चुनाव आयोग के प्रमुख आईटी कार्यक्रम-ईटीपीबीएस का उपयोग करते हुए इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजे गए थे। इससे कुल 10,84,266 ई-पोस्टल मत प्राप्त हुए जिन्होंने 60.14त्न मतदान का संकेत दिया।
ईटीपीबीएस पूरी तरह से एक सुरक्षित प्रणाली है, जिसमें सुरक्षा की दो परतें हैं। ओटीपी और पिन के उपयोग से मतदान की गोपनीयता बनी रहती है और पोर्टल में अनूठे क्यूआर कोड के कारण डाले गये ईटीपीबी का कोई दोहराव संभव नहीं है। इस प्रणाली के माध्यम से डाक मतदाता अपने निर्वाचन क्षेत्र के बाहर कहीं से भी, इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त डाक मतपत्र पर अपना वोट डाल सकते है, जिससे मतदान का अवसर खोने की संभावना कम हो जाती है। ऑनलाइन प्रणाली का उद्देश्य रक्षा कार्मिकों के लिए डाक मतदाता बनने के लिए सुविधाजनक और उपयोग में आसान ऑनलाइन प्रणाली तैयार करना था। 2014 में डाक मतदाता द्वारा केवल 4 त्न मतदान दर्ज किया गया था।
भारत निर्वाचन आयोग के ईटीपीबीएस ने :कोई मतदाता पीछे न छूटे: के आदर्श वाक्य के साथ, राष्ट्र के लिए अपना कर्तव्य निभाते हुए मतदान करने के अपने संवैधानिक अधिकार के साथ सभी पात्र डाक मतदाताओं का सशक्तिकरण सुनिश्चित किया है।
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