अजीत जोगी की याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज
रायपुर, 03 जुलाई (आरएनएस)। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की मुसीबतें कम होती नजर नहीं आ रही है। ताजा मामले में हाईकोर्ट ने उनकी हाईपावर कमेटी को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया है।
सूत्रों ने बताया कि पूर्व सीएम और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के संस्थापक अजीत जोगी ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। श्री जोगी के जाति मामले को लेकर एक हाईपावर कमेटी गठित की गई है, कमेटी ने श्री जोगी को उपस्थित होकर अपने दस्तावेज प्रस्तुत करने कहा है। लेकिन श्री जोगी ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी और कमेटी के समक्ष उपस्थित न होने का आग्रह किया था। हाईकोर्ट ने श्री जोगी के इस याचिका को खारिज कर 1 माह के भीतर हाईपावर कमेटी के समक्ष उपस्थित होने तथा जाति से संबंधित सभी दस्तावेज प्रस्तुत करने का आदेश जारी किया है।
ज्ञात हो कि लंबे समय से अजीत जोगी के जाति को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। इसके पूर्व भी अजीत जोगी और उनके पुत्र अमित जोगी के जाति को लेकर कई प्रकरण सामने आ चुका है। जाति मामले में श्री जोगी को अब तक कोई राहत नहीं मिल पाई है, ताजा घटनाक्रम में अब उन्हें हाईपावर कमेटी के समक्ष अपने जाति से संबंधित सभी दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश जारी हो चुका है।