हाईकोर्ट ने पुलिस को दिया चार हफ्ते में जांच पूरी करने का आदेश

नईदिल्ली,02 जुलाई (आरएनएस)। राजधानी के मुखर्जी नगर में सिख टैम्पो ड्राइवर से मारपीट मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को चार सप्ताह में जांच पूरी करने का आदेश दिया है. मुखर्जी नगर थाने के पुलिसकर्मियों पर एक बुजुर्ग के साथ मारपीट करने का आरोप है. दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में कहा कि इस मामले में 10 पुलिसकर्मियों को अनुशासन हीनता के चलते दूसरे पुलिस थाने में ट्रांसफर कर दिया गया है.
दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट को जानकारी दी कि इस मामले में पुलिस की आंतरिक जांच भी चल रही है. अब अगली सुनवाई दो सितंबर को होगी.
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के मुखर्जी नगर में एक ऑटो रिक्शा चालक और उसके नाबालिग बेटे पर पुलिस का हमला पुलिस की बर्बरता का उदाहरण है. न्यायमूर्ति जयंत नाथ और न्यायमूर्ति नजमी वजीरी की पीठ ने कहा कि यह पुलिस की बर्बरता का उदाहरण नहीं है, तो क्या है इस मामले की स्वतंत्र सीबीआई जांच का अनुरोध करने वाली एक जनहित याचिका पर केंद्र सरकार, आप सरकार और दिल्ली पुलिस को अपना रुख बताने के लिए नोटिस जारी करते हुए पीठ ने यह टिप्पणी की.
गौरतलब है कि ऑटो चालक सरबजीत सिंह और पुलिसकर्मियों के बीच लड़ाई का कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. पेशे से वकील सीमा सिंघल द्वारा दायर याचिका में मीडिया में आई खबरों का हवाला देते हुए कहा गया कि पुलिस ने ऑटो रिक्शा चालक और उसके नाबालिग बेटे को बुरी तरह से पीटा. साथ ही याचिका में मामले में मेडिकल रिपोर्ट समेत रिकॉर्ड तलब करने की मांग की गई.
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