रेरा कसेगा बिल्डरों एवं डेवलपरों पर शिकंजा

रायपुर, 22 जनवरी (आरएनएस)। भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) के अध्यक्ष विवेक ढांड ने सोमवार को एक प्रेसवार्ता में रेरा के संबंध में पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि केन्द्रीय अधिनियम के तहत देश के राज्यों में रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता व दक्षता लाने तथा उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण और विवादों का शीघ्र समाधान करने के मुख्य उद्देश्य से रेरा का गठन किया जा रहा है। अब तक देश के करीब 7 राज्यों में रेरा का गठन किया गया है। इसमें छत्तीसगढ़ राज्य भी शामिल है। छग में रेरा के गठन के साथ काम-काज भी शुरू हो गया है। जिसमें प्रत्येक बिल्डर और डेवलपर को रेरा में पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। इसके लिए ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है। ऑनलाईन आवेदन के लिए ऑनलाईन वेबसाईट तैयार किया जा रहा है।

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