निजी प्रकाशकों की किताब प्रतिबंधित,12 महीने की फ ीस लेने वाले स्कूल नपेंगे

बिलासपुर,15 मई (आरएनएस)। अपर कलेक्टर ने मंगलवार को जिले के सभी सीबीएसई स्कूलों के प्राचार्यों की बैठक लेकर 12 बिन्दुओं फैसला सुनाया। स्कूलों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि निजी प्रकाशकों की किताब चलाने पर प्रतिबंध रहेगा। अभिभावकों से सिर्फ 10 महीने का ही फीस लेनी होगी। वार्षिक शुल्क के नाम पर अधिकतम दो हजार से अधिक नहीं लेना है।

कलेक्टर कार्यालय में अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक शुरू हुई। जिला शिक्षा अधिकारी, सहायक संचालक, सहायक जिला परियोजना अधिकारी ने वर्तमान स्थिति से अवगत कराया। अपर कलेक्टर ने छात्रों से ली जाने वाली वार्षिक शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क के निर्धारण के संबंध मे प्राचार्यों से चर्चा की। कहा कि स्कूल दो हजार रुपये से अधिक वार्षिक शुल्क नहीं लेंगे। यदि ऐसा किया गया तो इसे आदेश की अवहेलना माना जाएगा। इसके अलावा निजी प्रकाशकों की किताब के लिए अभिभावकों पर कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा। केवल एनसीईआरटी कि किताब से पढ़ाई होगी। प्रशासन ने एक तरह से स्कूलों पर शिकंजा कसने दावा किया है। जबकि अभिभावक इसे महज खानापूर्ति मान रहे हैं। उनका कहना है कि यह अन्याय है। प्रशासन ने वार्षिक शुल्क को भले दो हजार में सिमटा दिया लेकिन अन्य दरवाजे खोल दिए हैं। जिससे स्कूलों की मनमानी नहीं रुकेंगी।

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