बैंक का कर्ज नहीं चुकाने वाले डिफॉल्टर्स की लिस्ट जारी हों
नईदिल्ली,27 अपै्रल (आरएनएस)। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) से सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत बैंक से कर्ज लेकर नहीं चुकाने वाले डिफॉल्टर्स की लिस्ट को सार्वजनिक किया जाए. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई को बैंकों और वित्तीय संस्थानों के कामकाज से जुड़ी इंस्पेक्शन रिपोर्ट को भी जारी करने को कहा. आपको बता दें कि जस्टिस एल नागेश्वर राव और एमआर शाह की बेंच ने शुक्रवार को आरबीआई से मौजूदा डिस्क्लोजर पॉलिसी भी खत्म करने को कहा है, जिसकी वजह से आरटीआई के तहत सूचना को सार्वजनिक नहीं किया जाता है.
के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरबीआई को साल 2015 के आदेश का पालन करना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने माना कि आरबीआई ने कोर्ट की अवमानना की है, हालांकि कोर्ट ने कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की और चेतावनी देते हुए कहा है कि फ्यूचर में आदेश उल्लंघन नहीं होना चाहिए. अगर ऐसा हुआ ऐसे में आरबीआई को अवमानना कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा.