अदालत ने मानहानि मामले में जयराम रमेश को पेशी से दी छूट

नईदिल्ली,25 अपै्रल (आरएनएस)। दिल्ली की एक अदालत ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बेटे विवेक द्वारा दायर एक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता जयराम रमेश को व्यक्तिगत पेशी से गुरुवार को छूट दे दी और उन्हें नौ मई को पेश होने का आदेश दिया। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने ‘द कैरवेनÓ के एडिटर इन चीफ और उसके रिपोर्टर को भी जमानत दे दी। मामले में आरोपी के तौर पर तलब किए जाने पर वे अदालत के समक्ष पेश हुए थे। रमेश ने अदालत के सामने गुरुवार को पेशी से छूट दिए जाने का अनुरोध किया था जिसके बाद कांग्रेस नेता को छूट दे दी गई। ‘द कैरवेनÓ ने अपने लेख में आरोप लगाया था कि विवेक डोभाल ”’केमैन आइलैंड्सÓ में हेज फंड चलाते हैंÓÓ जो ”कर चोरी का स्थापित टैक्स हेवेनÓÓ है। विवेक ने 30 जनवरी को अदालत के सामने अपना बयान दर्ज कराया था और कहा था कि पत्रिका द्वारा लगाए गए और बाद में रमेश द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन में दोहराए गए सभी आरोप ”निराधारÓÓ और ”झूठेÓÓ हैं और इनके कारण उनके परिवार एवं सहकर्मियों की नजरों में उनकी प्रतिष्ठा कम हुई है।

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