एक लाख रुपये जुर्माना, नहीं पटाने पर सालभर का कैद
महासमुंद,25 अप्रैल (आरएनएस)। एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश डा मनोज कुमार प्रजापति ने गांजा तस्करी के आरोपित युवक को न्यायालय में सिद्धदोष पाए जाने पर दस वर्ष के सश्रम कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन के अनुसार कोमाखान में पदस्थ रहे तत्कालीन सहायक उप निरीक्षक सनातन बेहरा 10 अक्टूबर 2017 को वाहनों की चेकिंग एनएच-353 स्थित मंडीनाका कसहीबाहरा के पास कर रहे थे। तभी खरियार रोड की ओर से एक काले रंग का टाटा सूमो ग्रेंड आया। जिसे रोककर पूछताछ करने पर नेतराम पटेल ने बोनट में रखे झिल्ली में लिपटे हुए रखे मादक पदार्थ को गांजा होना बताया। इस पर उस वाहन सीजी04 एचए 9516 की विधिवत तलाशी की प्रक्रिया की गई। बोनट में रखे भूरे रंग के प्लास्टिक झिल्ली में 35 पैकेटों में अवैध मादक पदार्थ गांजा मिला। तौल करने पर 35 किलो गांजा बरामद हुआ। जिस पर पुलिस ने धारा 20 ख एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर न्यायालय में पेश किया।
विवेचना में यह तथ्य आया कि आरोपित नेतराम पटेल गांजा को लोहरसिंग ओडि़शा से खरीदकर बेचने के लिए रायपुर ले जा रहा था। अभियुक्त नेतराम पटेल को धारा 20 बी 2 ग स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 का अपराध दोष सिद्ध पाए जाने पर दस वर्ष का सश्रम कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर एक वर्ष का सश्रम कारावास पृथक से भुगताया जाएगा।