लाइव प्रसारण की मंजूरी लेकिन रिकॉर्डेड सामग्री पर रोक

नई दिल्ली ,17 अपै्रल (आरएनएस)। नमो टीवी को लेकर चुनाव आयोग ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने श्नमो टीवीश् पर मतदान से 48 घंटे पहले किसी भी रिकॉर्डेड सामग्री के प्रसारण पर पाबंदी लगाई है। आयोग का कहना है कि नमो टीवी पर चुनाव की लाइव कवरेज हो सकती है लेकिन पहले से रिकॉर्ड की गई चीजें नहीं दिखाई जा सकती। इसके लिए चुनाव आयोग ने राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) को इस पर कड़ी नजर रखने को कहा है।
गौरतलब है कि नमो टीवी लॉन्च के समय से ही विवादों के घेरे में है। विपक्षी पार्टियों ने इसपर प्रसारित किए जाने वाले कंटेंट को लेकर आपत्ती जताई थी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताते चुनाव आयोग से शिकायत की थी। इसके बाद आयोग ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से नमो टीवी लॉन्च करने को लेकर रिपोर्ट मांगी थी। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की वेबसाइट पर अप्रूव्ड चैनलों की लिस्ट में भी इस चैनल का नाम शामिल नहीं था, बावजूद इसके नमो टीवी को डीटीएच प्लेटफॉर्म पर दिखाया जा रहा है। इसके अलावा इस चैनल पर दिनभर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों के प्रसारण को लेकर भी विपक्ष ने सवाल खड़े किए थे।
क्या है मामला?
पिछले दिनों आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद श्नमो टीवीश् नाम का एक चैनल लांच किया गया था। इसपर दिन भर भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी से संबंधित खबरों को प्रसारित कर के पार्टी विशेष के प्रचार करने के कारण विपक्ष ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी। उनका कहना था कि ऐसा कर के भाजपा आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है। चार दिन पहले दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी की तरफ से भाजपा को निर्देशित किया गया था कि वह बिना प्रमाण पत्र के नमो टीवी पर किसी तरह का कोई भी प्रसारण न करे। इसके बाद दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने बिना उनकी मंजूरी के भाजपा को इस चैनल पर कोई कार्यक्रम नहीं प्रसारित नहीं करने का निर्देश दिया था।
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