मतदाता सूची में नाम होना अनिवार्य तभी कर सकेंगे मतदान : सुब्रत साहू
रायपुर, 07 अप्रैल (आरएनएस)। सोशल मीडिया में इन दिनों प्रसारित हो रहे चुनौती वोट (अभ्याक्षेपित मत) तथा टेंडर वोट (निविदित्त मत) के संबंध में प्रसारित की जा रही जानकारी का खंडन करते हुए राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने इसे पूर्णत: भ्रामक बताया है।
राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने चुनौती वोट (अभ्याक्षेपित मत) तथा टेंडर वोट (निविदित्त मत) के संबंध में प्रसारित की जा रही जानकारी का खंडन करते हुए इसे मतदाताओं को भ्रमित करने वाला करार दिया है। ज्ञात हो कि सोशल मीडिया में यह जानकारी प्रचारित की जा रही है कि मतदाता सूची में नाम न होने पर भी मतदाता पीठाासीन अधिकारी से निर्वाचन संचालन अधिनियम 1961 की धारा 49 के तहत चुनौती वोट के तहत अपना पहचान पत्र दिखाकर मतदान कर सकता है।
श्री साहू ने स्पष्ट किया है कि किसी भी मतदान केन्द्र में वोट डालने के लिये मतदाता सूची में नाम होना अनिवार्य है। मतदाता सूची में नाम नहीं होने के स्थिति में कोई भी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र या अन्य फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर भी मत देना संभव नहीं होगा । चुनौती वोट का इस परिस्थिति से कोई संबंध नहीं है।