एनजीटी ने पुलिस को कबाड़ कारोबारियों के अतिक्रमण हटाने का दिया निर्देश

नई दिल्ली ,11 मार्च (आरएनएस)। हरित अधिकरण ने पुलिस को यहां आर के पुरम इलाके में कबाड़ कारोबारियों की दुकानों और गोदामों के कारण हो रहे अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है।
इलाके में इन अतिक्रमण से प्रदूषण फैलने का आरोप लगाने वाली याचिका पर यह निर्देश आया। न्यायमूर्ति रघुवेंद्र एस राठौड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने इलाके के थाना प्रभारी को निर्देश दिया कि जब भी नगर निगम उन्हें सूचित करता है तो अतिक्रमणकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। हरित अधिकरण खुशी सेवा संस्था की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। जिसमें आर के पुरम के सेक्टर 1 में कबाड़ कारोबारियों द्वारा होने वाली अनधिकृत व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गयी थी और आरोप लगाया गया था कि इससे विभिन्न तरह का प्रदूषण फैल रहा है।
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