मांस निर्यात के लिये पशु वध पर रोक लगाने की याचिका खारिज

नई दिल्ली ,18 फरवरी (आरएनएस)। उच्चतम न्यायालय ने मांस निर्यात के लिये पशुओं के वध पर रोक लगाने के लिये दायर याचिका सोमवार को खारिज कर दी। इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि इससे पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम कानून के तहत नियमों का उल्लंघन होता है।
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने हेल्थी, वेल्थी, एथिकल, वल्र्ड-गाइड इंडिया ट्रस्ट और अन्य की याचिका खारिज करते हुये कहा कि वह इस पर विचार करने की इच्छुक नहीं है। इस याचिका में मांस और मांस उत्पादों का निर्यात तत्काल रोकने का केन्द्र, राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र को निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। याचिका में संविधान के अनुच्छेद 51ए का हवाला देते हुये कहा गया था कि इसके तहत सभी नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वे वन, झील, नदी और वन्यजीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार करें।
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