विश्वविद्यालयों में आरक्षण व्यवस्था पर समीक्षा याचिका दायर करेगी सरकार

नई दिल्ली ,06 फरवरी (आरएनएस)। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने मंगलवार को कहा कि विश्वविद्यालयों में संकाय आरक्षण व्यवस्था को लेकर उच्चतम न्यायालय में याचिका खारिज हो जाने के बाद अब सरकार शीर्ष न्यायालय में समीक्षा याचिका दायर करेगी।
उच्चतम न्यायालय द्वारा पिछले महीने संकाय आरक्षण की पुरानी व्यवस्था को बहाल करने की मांग को लेकर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) खारिज किये जाने के बाद अध्यापकों और छात्रों के प्रदर्शन के मद्देनजर यह घोषणा की गयी है। जावडेकर ने कहा कि हम जल्द ही पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे और मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे। हम आश्वस्त हैं कि न्याय होगा और पुरानी व्यवस्था के हिसाब से आरक्षण जारी रहेगा। सरकार सुनिश्चित करेगी कि अजाध्अजजाध्ओबीसी के लिए आरक्षण की राह में बाधा नहीं आए। उन्होंने कहा कि पहले आरक्षण के लिए विश्वविद्यालय को एक इकाई माना जाता था, वह सही चीज थी। जावडेकर ने कहा कि शुरूआत में इलाहाबाद उच्च न्यायालय और फिर उच्चतम न्यायालय ने फैसला किया कि विभागवार आरक्षण होगा, जिसका मतलब है कि अजाध्अजजाध्ओबीसी के लिए आरक्षण में कटौती होगी । उन्होंने कहा, ”मोदी सरकार ने इसके खिलाफ एक एसएलपी दायर की और मजबूत दलीलें भी दीं लेकिन उच्चतम न्यायालय ने एसएलपी को स्वीकार नहीं किया।ÓÓ मंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सभी विश्वविद्यालयों और उच्च शैक्षाणिक संस्थानों को पत्र भेजकर एसएलपी पर उच्चतम न्यायालय का फैसला आने तक भर्ती रोकने को कहा था और वह फैसला अब तक वापस नहीं लिया गया है।
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