लालू यादव को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली जमानत
नई दिल्ली , 28 जनवरी (आरएनएस)। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आईआरसीटीसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद, पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी और अन्य को नियमित जमानत दी है। इस मामले में अगली सुनवाई अब 11 फरवरी को होगी। इससे पहले आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़े दो मामलों में दिल्ली की एक अदालत ने 19 जनवरी को राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद की अंतरिम जमानत अवधि 28 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी थी। विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने इन मामलों में लालू की पत्नी राबड़ी देवी और उनके बेटे तेजस्वी यादव की अंतरिम जमानत अवधि भी 28 जनवरी तक के लिए बढ़ाई थी। अदालत ईडी के मामले में लालू और अन्य की नियमित जमानत याचिका पर अपना आदेश सुनाया। ये मामले आईआरसीटीसी के दो होटलों के संचालन के ठेके निजी कंपनियों को सौंपने में हुई कथित अनियमितताओं से जुड़े हैं।