भू-अर्जन नियम में संशोधन से आदिवासियों को मिलेगा लाभ : प्रेम प्रकाश पाण्डेय

रायपुर, 04 जनवरी (आरएनएस)। केन्द्र एवं राज्य की विकासकारी योजनाओं के तीव्र गति से तथा समयसीमा में कार्य पूर्ण कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने भू-अर्जन अधिनियम की धारा 165 की उपधारा (6) में संशोधन करते हुए आपसी समझौते से आदिवासियों की जमीन लेने का निर्णय लिया है। इस संशोधन से विक्रेता को अपनी भूमि का सर्वाधिक मूल्य प्राप्त होगा। न्यूसर्किट हादस में आज दोपहर आयोजित एक प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश के राजस्व मंत्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय ने बताया कि संशोधन को लेकर कई भ्रांतियां फैलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि संशोधन से केवल विक्रेताओं को ही लाभ होगा।

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