अब मरीजों से निजी अस्पताल नहीं ले सकेंगे मनमर्जी का पैसा

नई दिल्ली ,25 जनवरी (आरएनएस)। राजधानी दिल्ली के लोगों को अब अस्पताल में हो रही लूट से जल्द राहत मिल सकती है। सरकार लोगों को लूट से बचाने के लिए नया कानून लाने वाली है। जानकारी के अनुसार, प्रस्तावित ड्राफ्ट पर आए सुझाव को शामिल कर फाइनल ड्राफ्ट को कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। ज्ञात हो कि अस्पतालों की लूट से बचाने वाला कानून जल्द लागू होगा।

इस कानून के अनुसार इलाज के सामान पर अधिकतम 50 फीसदी मुनाफा, अस्पताल की फॉर्मेसी से दवा, इंप्लांट खरीदने के लिए मजबूर करना भी गैर-कानूनी होगा। इसके अलावा मौत होने के बाद बकाया भुगतान के लिए शव को ने देना भी गैर-कानूनी होगा। इलाज से पहले मरीज को आने वाले खर्च का लिखित ब्योरा देना होगा। 6 घंटे में मौत पर बिल में 50 फीसदी छूट की शर्त में भी बदलाव संभव है।

इमरजेंसी में प्राइज कंट्रोल से अलग दवा देने के लिए परिजनों की मंजूरी की शर्त भी हट सकती है। प्रस्तावित सर्जरी से अलग सर्जरी पर अधिकतम 50 फीसदी फीस की सीमा बढ़ सकती है। हालांकि मरीज को संभावित सर्जरी के बारे में पहले से जानकारी देनी होगी।

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