घरेलू वायु प्रदूषण पर हुक्का के प्रभावों की जांच करे सरकार

नई दिल्ली ,17 जनवरी (आरएनएस)। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने गुरुवार को पर्यावरण और वन मंत्रालय को निर्देश दिया कि वह घरेलू वायु प्रदूषण (इनडोर एयर पाल्यूशन) के संदर्भ में हुक्का के प्रभावों की जांच करे और इस मुद्दे पर उचित मानक निर्धारित करे। न्यायमूर्ति राधुवेन्द्र एस राठौर की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने कहा कि शहर में रेस्त्रानों और बारों में हुक्का के इस्तेमाल रोकना उसके न्यायक्षेत्र में नहीं है। पीठ ने कहा कि अधिकरण पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को यह सिफारिश करना चाहेगा या सलाह देना चाहेगा कि वह घरेलू वायु प्रदूषण के संदर्भ में हुक्का के प्रभावों पर विचार करे और जांच करेÓÓ पीठ ने कहा कि अगर (मंत्रालय का) विचार सकारात्मक होता है, तो वे इसके लिए मानक लाएं और निर्धारित करें ताकि मानकों के किसी उल्लंघन के मामले से निबटा जा सके। पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के एक आदेश का जिक्र किया कि हुक्का सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (सीओटीपीए) के तहत आता है जो अधिकरण के न्यायक्षेत्र में नहीं आता। अधिकरण ने यह निर्देश दिल्ली के भाजपा विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा की एक याचिका निबटाते हुए दिया। सिरसा ने राष्ट्रीय राजधानी में हुक्का बार पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की मांग की थी।
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