अश्लील सामग्री देने वालों को होगा 15 करोड़ का जुर्माना
नई दिल्ली ,02 जनवरी (आरएनएस)। अश्लील सामग्री देने वालों पर सरकार सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम की धारा 79 (आईटी एक्ट) में बदलाव की पूरी तैयारी कर ली है।
रिपोर्ट के मुताबिक चाइल्ड पोर्नोग्राफी और फर्जी खबरों को फैलाने वाले ऐप व साइट पर तुरंत कार्रवाई होगी और इन्हें तत्काल प्रभाव से बंद किया जाएगा। नए नियम के मुताबिक यदि कोई मोबाइल ऐप या वेबसाइट आईटीएक्ट के नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं तो उनके ऊपर 15 करोड़ तक का जुर्माना या पूरी दुनिया में होने वाली कमाई का 4 फीसदी जुर्माना लगेगा। वहीं आईटी एक्स 69ए के तहत सरकार किसी भी वेबसाइट और ऐप को बंद करने का आदेश दे सकती है। बता दें कि पिछले सप्ताह ही इस मामले को लेकर एक बैठक हुई थी जिसमें साइबर लॉ डिवीजन, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑइंटरनेट सेवा प्रदाता संघ के एक अधिकारी, गूगल, फेसबुक, व्हाट्सऐप, अमेजॉन, याहू, ट्विटर, शेयरचैट और सेबी के प्रतिनिधियों शामिल थे। इस अधिनियम के लागू होने के बाद किसी भी मामले पर सोशल मीडिया कंपनियों को सरकार को 72 घंटों के भीतर जानकारी देनी होगी।