हत्या के आरोपी पति-पत्नि को आजीवन कारावास की सजा

कोंडागांव, 15 दिसंबर (आरएनएस)। हत्या के मामले में आरोपी का दोष सिद्ध पाकर सत्र न्यायाधीश ओंकार प्रसाद गुप्ता ने आरोपी पति-पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 5-5 सौ रुपए का अर्थदंड भी दिया है। अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर 3 महीने का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भी दी गई है।

अभियोजन के अनुसार 25 जनवरी 2017 को मृतक कसाधार का बेटा तेजराम उर्फ छोटू खेल-खेल में आरोपी मुन्नूराम पांडे के घर के बाहर लगाई बाड़ी में आग लगा दी थी। इससे नाराज आरोपी की पत्नी राधिका पांडे ने तेजराम की पिटाई की। इसी बीच कसाधार मजदूरी कर वापस घर आया तो उसकी पत्नी पारो उर्फ पार्वती ने घटना के बारे में उसे बताया।

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