कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा विजय माल्या

नई दिल्ली ,07 दिसंबर (आरएनएस)। ईडी की याचिका पर रोक लगाने के लिए विजय माल्या बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा था। यहां उसकी याचिका खारिज हो गई. अब माल्या ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
गौरतलब है कि बैंकों का करीब 9 हजार करोड़ रुपए लेकर भागे विजय माल्या ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आर्थिक भगोड़ा घोषित किए जाने के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को माल्या ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उसने ईडी की याचिका पर रोक लगाने की मांग की. इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को होगी। ईडी ने विशेष कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर कर माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून 2018 के तहत भगोड़ा घोषित करने का अनुरोध किया था। माल्या ने इस पर रोक लगाने के लिए विशेष अदालत से अनुरोध किया था, लेकिन अदालत ने माल्या का आवेदन खारिज कर दिया था। इसके बाद माल्या ने हाई कोर्ट में अर्जी दी, लेकिन याचिका खारिज कर दी गई। अब माल्या ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है। इससे पहले माल्या ने ट्वीट कर कहा था कि मेरा मामला अलग है और यह अपनी कानूनी कार्रवाई पूरी करेगा। जहां तक बैंकों के पैसों की बात है तो मैंने इसे पूरा 100 प्रतिशत लौटाने की पेशकश की है कि वह पूरी विनम्रता से बैंक और सरकार से कहते हैं कि वे पैसा ले लें। अगर मेरी पेशकश को अस्वीकार कर दिया गया तो क्यों?
माल्या ने कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट में दिए मेरे सेटलमेंट के प्रस्ताव की बात क्यों नहीं की जाती। माल्या ने कहा कि सभी मेरे साथ अनुचित व्यवहार कर रहे हैं।
क्या है भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून 2018
कानून के मुताबिक, यदि किसी व्यक्ति को एक बार भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया जाए तो अभियोजन एजेंसी के पास आरोपी की सारी संपत्तियां जब्त करने की शक्तियां आ जाती हैं।
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