मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य बरी
नई दिल्ली ,03 दिसंबर (आरएनएस)। दिल्ली की एक अदालत ने अरविंद केजरीवाल और अन्य को प्रधानमंत्री के आवास के बाहर कथित तौर पर दंगा करने के वर्ष 2012 के मामले में बरी कर दिया है। एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल की अदालत ने यह आदेश दिया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार कोयला घोटाले के मामले में 26 अगस्त 2012 को केजरीवाल और अन्य ने सिंह के आवास के समक्ष प्रदर्शन किया था और उन्हें रोकने के लिए पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया गया जिसके बाद प्रदर्शनकारी हिंसक हो गए थे। पुलिस ने बताया कि इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को मौके से हटाने के लिए कई चक्र आंसू गैस के गोले छोड़े थे। कुछ असामाजिक तत्वों ने बाद में झंडे के डंडे से पुलिस पर हमला कर दिया । वहां लगाए गए बैरिकेड और कुछ पौधे क्षतिग्रस्त हो गए थे। मामले में दिल्ली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 147 (बलवा), 148 (घातक हथियार के साथ बलवा) और 149 (गैरकानूनी तरीके से एकत्र होना) के तहत उन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। केजरीवाल और अन्य का प्रतनिधित्व अदालत में अधिवक्ता मोहम्मद इरशाद कर रहे थे। केजरीवाल के अलावा अदालत ने घनश्याम, महेश, दीपक छाबड़ा, रंजीत बिष्ट, अमित कुमार सिंह और गौतम कुमार सिंह को आरोप मुक्त किया।
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