पटाखा फ ोडऩे पर लगा दो माह का प्रतिबंध

कोरबा 2 दिसम्बर (आरएनएस)। बढ़ रहे वायु प्रदूषण एवं ठंड में निर्धारित मापदंड के अनुरूप प्रदूषण को बनाए रखने के लिए दो माह पटाखा फ ोडऩे पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पर्यावरण विभाग ने कोरबा समेत प्रदेश के छह शहर में यह नियम लागू करते हुए सिर्फ  क्रिसमस एवं नववर्ष पर 35 मिनट ही पटाखा फो?ने की छूट दी है।

संपूर्ण छत्तीसगढ़ वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 के अंतर्गत वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित होने की वजह से उक्त निर्णय लिया गया है। पिछले वर्ष पर्यावरण विभाग ने वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 19-5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्णय लिया था। इससे प्रदूषण नियंत्रण में काफी हद तक राहत मिली थी। औद्योगिक नगरी कोरबा में पावर प्लांट एवं कोयला खदान होने से वायु एवं जल प्रदूषण दोनों ज्यादा है, पर ठंड में प्रदूषण मानक स्तर ज्यादा बढ़ जाता है। इसकी मुख्य वजह यह है कि मौसम में नमी होने से राख ऊपर उठ नहीं पाने से नीचे रहती है। इससे प्रदूषण ज्यादा है। पर्यावरण विभाग ने इस पर नियंत्रण लगाने के लिए ही ठंड में एक दिसंबर से 31 जनवरी 2019 तक पटाखा फोडऩे पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। हालांकि क्रिसमस एवं नववर्ष के दौरान रात्रि 11.55 से 12.30 बजे यानी सिर्फ 35 मिनट पटाखा फो?ने की छूट दी गई है।

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