सुको ने 25 या इससे ज्यादा उम्र के विद्यार्थी को नीट में बैठने की दी अंतरिम इजाजत

नई दिल्ली ,29 नवंबर (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने नैशनल एलिजिबिलिटी ऐंड एंट्रेंस टेस्ट (नीट) के लिए विद्यार्थियों की अधिकतम उम्र सीमा के सीबीएसई के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसके अलावा, कोर्ट ने नीट परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को भी बढ़ाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने गुरुवार को 25 साल या इससे ज्यादा की उम्र के विद्यार्थियों को नीट अंडरग्रैजुएट एग्जाम 2019 में शामिल होने की इजाजत दे दी है। हालांकि, इस परीक्षा में पास होने वालों का दाखिला कोर्ट के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा।

नीट 2019 के लिए अप्लाई करने करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम तिथि को एक सप्ताह और बढ़ाने का आदेश दिया है ताकि अधिक आयु सीमा पार हो जाने की वजह से आवेदन न कर पाने वाले विद्यार्थी भी फॉर्म भर सकें। बता दें कि अलग-अलग राज्यों के 10 स्टूडेंट्स के एक समूह ने नीट में ऊपरी उम्र सीमा तय करने के सीबीएसई के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

नीट मेडिकल की पढ़ाई के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट है और इसे पास करने के बाद ही स्टूडेंट्स को मेडिकल कोर्सेज में दाखिला मिलता है। नीट का आयोजन सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकंड्री एग्जामिनेशन (सीबीएसई) करता है। सीबीएसई ने नीट के लिए ऊपरी आयु सीमा तय की थी। इस नियम के मुताबिक सामान्य श्रेणी के 25 वर्ष से ज्यादा और आरक्षित श्रेणी के 30 वर्ष से ज्यादा उम्र के अभ्यर्थी अंडरग्रैजुएट मेडिकल और डेंटल कोर्सेज में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से स्टूडेंट्स को बड़ी और फौरी राहत मिल गई है।

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