उल्लेखनीय है कि राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से 60 दिवस की समाप्ति पर, प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। इस संबंध में कोई भी आपत्तियां या सुझाव, लिखित में सचिव छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, कैपिटल कॉम्पलेक्स, नवा रायपुर अटल नगर जिला रायपुर को उक्त अवधि के समाप्ति के पूर्व भेजे जा सकेंगे।
April 18, 2022
मुख्यमंत्री श्री बघेल की घोषणा पर त्वरित अमल
नवीन जिला ‘‘खैरागढ़-छुईखदान-गंडई’’ के गठन के लिए छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित
रायपुर, 18 अप्रैल (आरएनएस) । मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की घोषणा पर त्वरित अमल करते हुए खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के गठन के लिए छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिूसचना आज 18 अप्रैल को प्रकाशित कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार द्वारा जिला राजनांदगांव की सीमाओं को परिवर्तित करना, नवीन जिला ‘‘खैरागढ़-छुईखदान-गंडई’’ का सृजन करना और उनकी सीमाओं को परिभाषित करना प्रस्तावित की गई है।इसके तहत परिवर्तन के स्वरूप अंतर्गत जिला राजनांदगांव के उपखण्ड-खैरागढ़ एवं छुईखदान तथा तहसील खैरागढ़, गंडई एवं छुईखदान को समाविष्ट करते हुए नवीन जिला ‘‘खैरागढ़-छुईखदान-गंडई’’ का सृजन होगा। नवीन जिला ‘‘खैरागढ़-छुईखदान-गंडई’’ की सीमाएं अंतर्गत इसके उत्तर में जिला कबीरधाम दक्षिण में तहसील डोंगरगढ़ एवं राजनांदगांव जिला-राजनांदगांव, पूर्व में तहसील-साजा जिला बेमेतरा एवं तहसील-धमधा, जिला दुर्ग और पश्चिम में तहसील लांजी, जिला बालाघाट (म.प्र.) होगी।