रायपुर, 31 दिसंबर  (आरएनएस) ।   राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने बंदी डुंडलू राम उर्फ सहदेव पिता धुंधसराम की समय पूर्व रिहाई की दया याचिका स्वीकृत की है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत यह स्वीकृति प्रदान की गई है।
दया याचिका प्रकरण के अनुसार जेल अधीक्षक केन्द्रीय जेल अंबिकापुर द्वारा आवेदक/दण्डित बंदी डुंडलू राम उर्फ सहदेव की समय पूर्व रिहाई की अनुशंसा की गई थी। दण्डित बंदी द्वारा पुरानी जमीन विवाद को लेकर मृतक द्वारा खेत की मेड़ बनाये जाने के समय मृतक की टांगी से मारकर प्राणघातक चोट पहुंचाकर हत्या कर दी गई थी, जिस पर अभियुक्त को भा.दं.सं. की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास एवं दो हजार रूपए अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर छः माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास पृथक से भुगताये जाने एवं भा.दं.सं. की धारा 323/34 के अपराध में छहः माह के सश्रम कारावास एवं पांच सौ रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया था। अर्थदण्ड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा से दण्डित किया गया था एवं दोनों धाराओं की सजाएं साथ-साथ भुगताई जाने का निर्णय पारित किया गया था।