कोरोना की जांच के बाद ही दें जिले में प्रवेश
जगदलपुर, 26 अप्रैल (आरएनएस)। कलेक्टर रजत बंसल ने कोरोना की जांच के बाद ही बस्तर जिले में प्रवेश के निर्देश दिए हैं। जिला कार्यालय के प्रेरणा कक्ष में आयोजित कोरोना टास्क फोर्स की बैठक में उन्होंने यह भी कहा कि बाहर से आने वालों को नियमानुसार होम आइसोलेशन में रहना अनिवार्य है। कलेक्टर ने बताया कि बस्तर जिले को अब 6 मई को सुबह 6 बजे तक तक कंटेन्मेंट जोन घोषित किया गया है। इस दौरान लोगों की आवाजाही पर सख्ती से पाबंदी लगाई जाए। उन्होंने इस दौरान किराना सामग्री, फल-सब्जी दूध एवं मांस-मछली की बिक्री के लिए दी गई छूट के संबंध में जानकारी देते हुए बताया इन आवश्यक सामग्री की आपूर्ति होम डिलीवरी के माध्यम से की जा सकेगी। किसी भी परिस्थिति में दुकानें नहीं खोली जाएंगी। दुकानें खुली पाई जाने पर कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से राशन की आपूर्ति के निर्देश दिए गए हैं। इन दुकानों में एक समय मे लोगों की कम से कम उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए टोकन प्रदाय किया जाए। उन्होंने शासन के निर्देशानुसार रोजगारमूलक कार्यों को जारी रखने , मनरेगा के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने और वन विभाग के माध्यम से संचालित कार्यों को निरंतर जारी रखने के निर्देश दिए।