19 से 26 तक नारायणपुर जिले में लॉक डाउन

नारायणपुर, 17 अप्रेल। जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू ने जिले में सूपर्ण लॉकडाउन किये जाने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। इसके तहत नारायणपुर जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को 19 अप्रैल प्रात: 06 बजे से 26 अप्रैल को रात्रि 12 बजे तक के लिए कन्टेन्मेंट जोन घोषित किया है। इस दौरान नारायणपुर जिले की सभी सीमाएं पूर्णत: सील रहेगी। इस अवधि में केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खोलने की अनुमति होगी। पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहन/शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, एटीएम केश वैन, अस्पताल/मेडिकल एमरजेन्सी से संबंधित निजी वाहन/एम्बुलेंस, एलपीजी परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन, विधिमान्य पास धारित करने वाले वाहन, एडमिट कार्ड/कॉल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी/उनके अभिभावक, परिचय पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी/प्रेस वाहन/न्यूज पेपर हॉकर, दुग्ध वाहन तथा छत्तीसगढ़ में नहीं रूकते हुए एक राज्य से सीधे अन्य राज्य जाने वाले वाहनों को पीओएल प्रदान किया जावेगा। अन्य सभी वाहनों के लिए पीओएल प्रदान करना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।

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