बेमेतरा 16 अप्रैल  (आरएनएस) कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शिव अनंत तायल के निर्देश पर  बेमेतरा जिले में संचालित समस्त शासकीय उचित मूल्य की दुकान टोकन सिस्टम से नियमित रूप से संचालित होगी। कोविड प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करते हुए दुकानों को संचालित करने खाद्य अधिकारी को निर्देशित किया गया है। जिसके तहत शासकीय उचित मूल्य की दुकान के संचालन के समय दुकान के सामने रस्सी/बांस-बल्ली का घेरा लगाना आवश्यक होगा। दुकान संचालक को मास्क एवं सेनेटाईजर का उपयोग करना आवश्यक होगा तथा क्रेता को भी मास्क का उपयोग के साथ ही साथ 02 गज की दूरी बनाये रखना अनिवार्य होगा। शासकीय उचित मूल्य की दुकान के सामने क्रेताओं के लिये चुना का घेरा कराना आवश्यक होगा एवं शासन द्वारा जारी कोविङ-19 के समस्त दिशा-निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा। उपरोक्त आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। निर्देशों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में कठोर कार्यवाही की जायेगी जिसकी जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति की होगी।