होली को लेकर कलेक्टर रायपुर ने निर्देश जारी किये
रायपुर, 25 मार्च (आरएनएस)। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. एस भारतीदासन द्वारा राज्य शासन एवं भारत सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन के अनुसार कोरोना वायरस कोविड 19 नियंत्रण के संबंध में पूर्व में जारी प्रतिबंधों की समीक्षा के उपरांत समय समय पर सशर्त छूट प्रदान की गई। आंशिक प्रतिबंधों समीक्षा के उपरांत वर्तमान में कोरोना वायरस पाजीटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण जिला प्रशासन द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 आपदा अधिनियम 2005 की धारा 30, 34, सहपठित एपीडेमिक एक्ट 1987 (संशोधित) 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए निम्र आदेश जारी किये गये हैं। होली मिलन या अन्य किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने की आगामी आदेश पर्यंत अनुमति नहीं होगी। होलिका दहन के दौरान सेनेटाइजर, फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क का उपयोग करने की शर्त का कड़ाई से पालन करते हुए होलिका दहन स्थल के पास अधिकतम पांच व्यक्ति उपस्थित रह सकेंगे।