तेंदुआ शिकार प्रकरण में दो ग्रामीण गिरफ्तार, जेल भेजे गए

कवर्धा, 19 फरवरी 2020। कबीरधाम जिले के सहसपुर लोहारा वन परिक्षेत्र भठेला टोला के जंगल में मृत अवस्था मे मिले तेंदुआ प्रकरण को महज दो दिनों में ही सुलझाने में कवर्धा वनमण्डल की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। इस पूरे प्रकरण में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
वनमण्डलाधिकारी दिलराज प्रभाकर ने तेंदुआ शिकार प्रकरण के खुलासे में वन विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की सिलसिलेवार विस्तार से जानकारी दी। डीएफओ प्रभाकर ने बताया कि वन्य प्राणी मादा तेंदुआ के शिकार के संबंध में मुख्य अपराधी और उनके बताऐ साक्ष्य के आधार पर अन्य अपराधी से संबंधित पतासाजी वन विभाग की टीम द्वारा की गयी। वन्य प्राणी तेंदुआ जो शेड्यूल 1, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972, में आता है, के अवैध शिकार में संलिप्त होने के कारण मुख्य आरोपी हरिचंद पिता सुखराजी, उम्र- 26 वर्ष, निवासी -झंडी, थाना- भोरमदेव, जिला कबीरधाम और सह आरोपी भुखलु पिता गोपाल बैगा, उम्र- 23 वर्ष, निवासी-कौहापानी, थाना- भोरमदेव, जिला कबीरधाम को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2 (2) (16) (20) (31) (32) (35) (36), 9, 39, 40, 50, 51 तथा 57 लगाते हुए गिरफ्तार किया गया तथा माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कबीरधाम (कवर्धा) के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उनको जेल भेज दिया गया। इस पूरे प्रकरण में नरसिंगराव मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी), मती शालिनी रैना मुख्य वन संरक्षक दुर्ग वन वृत्त दुर्ग, राजेश पांडे मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी का सतत निर्देश और मार्गदर्शन कवर्धा वन मंडल की टीम को प्राप्त होता रहा।

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