लघु उद्योग के खिलाफ़ उच्चतम न्यायालय पहुँची कांग्रेस

0-कांग्रेस से वसूली की कार्रवाई पर सर्वोच्च न्यायालय की आगामी आदेश तक रोक
नई दिल्ली,26 अगस्त (आरएनएस)। कांग्रेस पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय में एक विशेष याचिका लगाकर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के एक आदेश को चुनौती दी है, जिसके तहत एक लघु उद्योग के हक़ में सुनाये गये अवार्ड को हिमाचल प्रदेश में उचित पाया गया है ।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हरियाणा प्रदेश इकाई ने सर्वोच्च न्यायालय में दायर विशेष याचिका के माध्यम से हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के एक आदेश को निरस्त करने की माँग की है वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध जारी वसूली प्रक्रिया को रोकने का आवेदन किया है। उच्चतम न्यायालय की कोर्ट नम्बर चार में सुनवाई करते हुए आदरणीय न्यायाधीश रोहिंटन फली नरिमन व आदरणीय न्यायाधीश नवीन सिन्हा की खंडपीठ ने लघु उद्योग, फ़र्स्ट न्यूज़ मीडिया प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी कर दिया है, वहीं पटियाला हाउस कोर्ट में कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध चल रही वसूली प्रक्रिया पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी। कंपनी हिमाचल प्रदेश में लघु उद्योग की श्रेणी में पंजीकृत है। वर्ष 2014 में कांग्रेस पार्टी पर फ़र्स्ट न्यूज़ मीडिया का चुनावी विज्ञापनों को लेकर बकाया था जिसका भुगतान न होने के कारण कंपनी ने वर्ष 2017 में हिमाचल प्रदेश एमएसएमई काउंसिल मे याचिका लगायी। जिसमें एक लम्बी सुनवाई के बाद मामले को एक पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश की पीठ में आर्बिट्रेशन के लिए भेज दिया। जिस पर 9 जनवरी 2019 को पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश की पीठ ने आर्बिट्रेशन के उपरांत कंपनी के हक़ में तथा कांग्रेस पार्टी की हरियाणा प्रदेश इकाई के विरुद्ध अवार्ड की घोषणा कर दी। जिसे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दी, जिसमें हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की याचिका ख़ारिज हो गई। अब हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से दायर विशेष याचिका पर सुनवाई करते हुए 25 अगस्त को उच्चतम न्यायालय की कोर्ट नम्बर चार में सुनवाई करते हुए आदरणीय न्यायाधीश रोहिंटन फली नरिमन व आदरणीय न्यायाधीश नवीन सिन्हा की खंडपीठ ने लघु उद्योग को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए वहीं पटियाला हाउस कोर्ट में कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध चल रही वसूली प्रक्रिया पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी।
००

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »