रेरा में रियल एस्टेट परियोजनाओं के एजेंटों का भी पंजीयन अनिवार्य : अब तक 68 एजेंटों का हुआ पंजीयन

रायपुर, 12 अप्रेल (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) के अध्यक्ष विवेक ढांड ने आज बताया कि रियल एस्टेट की परियोजनाओं के पंजीयन के साथ-साथ उन परियोजनाओं से संबंधित एजेंटों (ब्रोकरों) का भी पंजीयन अनिवार्य कर दिया है। उन्होंने बताया कि भू-सम्पदा विनियामक अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है। इसके पीछे मंशा यह है कि एजेंटों के माध्यम से मकान आदि सम्पत्ति खरीदने पर ग्राहकों के हितों की सुरक्षा हो सके। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ रेरा के गठन के तुरंत बाद फरवरी 2018 से ही राज्य की रियल एस्टेट परियोजनाओं का पंजीयन शुरू कर दिया गया है। अब तक एजेंट पंजीयन के लिए प्राप्त सभी 68 आवेदनों का रजिस्टेऊशन किया जा चुका है और उन्हें रजिस्ट्रेशन नम्बर भी जारी कर दिए गए हैं। रेरा अध्यक्ष ढांड ने बताया कि रियल एस्टेट परियोजनाओं के प्रमोटरों के लिए भी यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे अपना लेन-देन सिर्फ पंजीकृत एजेंटों के माध्यम से ही करें।

 

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