मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता 30 सितम्बर तक बढ़ी
नई दिल्ली,09 जून (आरएनएस)। देश में फैले कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए सड़क परिवहन मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस, वाहनों के फिटनेस समेत सभी तरह के कागजात की वैधता का विस्तार किया है। फिटनेस, परमिट (सभी प्रकार), ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण या किसी अन्य संबंधित दस्तावेज अब 30 सितंबर 2020 तक वैध माने जाएंगे।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के निर्देश पर मंत्रालय के सभी राज्यों को जारी परिपत्र के अनुसार इस आदेश से देशभर में वाहन चालकों व वाहन मालिकों को मोटर वाहन कानून से जुड़े दस्तावेजों को नवीनीकरण कराने से राहत मिलेगी। वाहन चालकों व वाहन मालिक कागजात का नवीनीकरण अब 30 सितंबर तक करा सकेंगे। कोरोना वायरस के कारण मोटर वाहन कानून से जुड़े कागजात की वैधता को लेकर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले बीमा नियामक इरडा ने भी नोटिफिकेशन जारी कर कहा था कि अगले वित्त वर्ष तक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की प्रीमियम दरों में बदलाव नहीं करें। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 30 मार्च 2020 को सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को एक परामर्श जारी किया था, जिसमें यह सलाह दी गई थी कि फिटनेस,परमिट (सभी प्रकार), ड्राइविंग लाइसेंस,पंजीकरण या किसी अन्य संबंधित दस्तावेज जिसकी वैधता का विस्तार लॉकडाउन के कारण नहीं हो सकाया जिसके होने की संभावना नहीं है और जिसकी वैधता एक फरवरी 2020 से समाप्त हो गई थी या 31 मई 2020 तक समाप्त हो जाएगी,उसे प्रवर्तन उद्देश्यों के लिए 31 मई 2020 तक वैध माना जा सकता है और प्रवर्तन अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे दस्तावेजों को 30 जून 2020 तक मान्य समझें। बाद में इसकी अवधि 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई थी। अब कोविड-19 की रोकथाम के लिए अभी जारी स्थिति को देखते हुए और प्राप्त अनुरोधों के अनुसार गडकरी ने अपने मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वे प्रवर्तन उद्देश्यों के लिए दस्तावेजों को 30 सितम्बर तक वैध समझे जाने के लिए परामर्श जारी करे।
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